यूएई में नए बदलावों के तहत 21 या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए शराब पीने और बेचने के जुर्माने को समाप्त कर दिया गया है और अविवाहित जोड़ों को मनमानी करने की अनुमति दे दी गई
अबू धाबी: संयुक्त अरब अमीरात ने व्यक्तिगत मामलों पर पर्सनल लॉ में असाधारण बदलाव करते हुए अविवाहित जोड़ों को एक साथ रहने और शराब से संबंधित प्रतिबंध में सख्ती भी काफी कम कर दी है।
अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, तथाकथित “ऑनर किलिंग” नए कानूनों के तहत एक गुंडागर्दी होगी। सरकार ने कहा कि यह कानूनी सुधार मुख्य रूप से “सहिष्णुता के सिद्धांतों” को मजबूत करने और देश के निवेश माहौल में सुधार करने के प्रयासों का हिस्सा है।
नए बदलावों के तहत, 21 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए शराब पीने और बेचने पर जुर्माने को समाप्त कर दिया गया है। सरकारी समाचार एजेंसी डब्ल्यूईएम पर कल कानूनी सुधारों की घोषणा की गई थी और सरकारी समाचार पत्र द नेशनल में विस्तृत किया गया।
इससे पहले यूएई में, नागरिकों को खरीदने, परिवहन करने, अपने घरों में रखने या शराब पीने के लिए शराब का लाइसेंस होना आवश्यक था, नया कानून उन्हें स्वतंत्र रूप से पीने के लिए अनुमति देगा।
एक अन्य संशोधन के तहत “अविवाहित जोड़ों के लिए मनमानी” की अनुमति दे दी गई है जो लंबे समय से संयुक्त अरब अमीरात में अपराध रहा है। द नेशनल के अनुसार, ऐसे पुरुषों के लिए कठोर दंड होगा जो किसी भी तरह से महिलाओं को परेशान करते हैं।
[हम्स लाईव]