उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को जारी निर्देश में कहा गया है कि पुरुष और महिला उम्मीदवार 18 से 22 दिसंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
प्रयाग राज: उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों में, प्राथमिक शिक्षा परिषद ने कहा कि सरकारी स्कूलों की महिला शिक्षकों को 2 और पुरुष शिक्षकों को 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद अंतर-जिला विनिमय का लाभ दिया जाएगा।
प्राथमिक शिक्षा परिषद के सचिव, प्रताप सिंह द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि वह महिला शिक्षक जो शादी के बाद तबादले का लाभ उठा चुके हैं वह फिर से तबादले का लाभ नहीं ले सकती हैं। पुरुष और महिला उम्मीदवार 18 से 22 दिसंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अधिसूचना में कहा गया कि आवेदन पत्र जमा करने के बाद 22 से 24 दिसंबर के बीच जिला स्तर पर काउंसलिंग और ऑनलाइन पहचान किया जाएगा। बीएसए द्वारा काउंसलिंग के बाद 26 दिसंबर को डेटा लॉक कर दिया जाएगा।
आवेदन पत्र के आधार पर 26 दिसंबर को एनआईसी द्वारा सूची तैयार की जाएगी। एनआईसी द्वारा तैयार सूची की समीक्षा 29 दिसंबर को की जाएगी और तबादलों की अंतिम सूची 30 दिसंबर को जारी की जाएगी।
ध्यान रहे कि शुक्रवार से ही ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा परिषद ने तबादले के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं ताकि उम्मीदवारों को कोई संदेह न हो और वे उम्मीदवार जो इसके लिए पात्र हैं और चाहते हैं कि उनका तबादले प्रपत्र पर ऐसा कर सकें।
[हम्स लाईव]