Monday, May 29, 2023
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बातचीत का कोई नतीजा न निकालने पर सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगाने के दिये संकेत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ किसानों ने आत्महत्या की है, बूढ़े और महिलाएं इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे है। आखिर क्या चल रहा है ? आज तक, एक भी याचिका दायर नहीं की गई है जिसमें कहा गया हो कि कृषि कानून अच्छे हैं।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत में प्रगति न होने पर चिंता व्यक्त की है और केंद्र सरकार से पूछा है कि तीन कानूनों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि क्यों न तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी जाये, जब तक अदालत द्वारा गठित समिति इस पर विचार न करें और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत न करें।

हालांकि अटॉर्नी जनरल के के वेणु गोपाल ने कानूनों पर रोक की अदालत की सलाह का विरोध किया।

न्यायमूर्ति बोबडे ने पूछा”हमें बताएं कि क्या आप किसानों के कानूनों पर रोक लगाते हैं या हम रोक लगा दे।” इन कानूनों को स्थगित करें। यह गलत है। हम इसे आसानी से रोकने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि इस समय इस कानून को लागू न करें।

बूढ़े पुरुष और महिलाएं इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है।

अदालत ने कहा कि कुछ किसानों ने आत्महत्या की है और बूढ़े और महिलाएं आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है आज तक, एक भी याचिका दायर नहीं की गई है जिसमें कहा गया हो कि कृषि कानून अच्छे हैं।

केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत प्रगति न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि किसान संगठनों और सरकार के बीच आठ दौर की बातचीत हुई लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है। अगली बैठक 15 जनवरी के लिए निर्धारित है।

एक लंबी बहस के बाद, अटॉर्नी जनरल ने पीठ को जल्दबाजी में कोई आदेश पारित नहीं करने के लिए कहा, लेकिन न्यायमूर्ति बोबडे ने इसे नाराज करते हुए कहा, “मिस्टर अटॉर्नी जनरल, हमें धैर्य पर व्याख्यान न दें। हम जल्दी में क्यों नहीं रोक लगानी चाहिए ? ”

न्यायमूर्ति बोबडे ने सुनवाई पूरी करते हुए कहा कि वह आज या कल इस मामले में अपना आदेश जारी करेंगे। संभव है आज भी आंशिक आदेश आज जारी किया जा सकता है और कल आदेश हो।

[हम्स लाईव]

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