19.1 C
Delhi
Wednesday, December 6, 2023

आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि तीन महीने बढ़ी

इंडियाआधार और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि तीन महीने बढ़ी

सरकार ने आधार से जोड़ने के लिए आखिरी तारीख तीन महीने बढ़ा दी है जो की पहले 31 मार्च 2021 थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है।

नई दिल्ली: सरकार ने आधार से जोड़ने के लिए आखिरी तारीख तीन महीने बढ़ा दी है।

अभी तक ये तारीख 31 मार्च 2021 थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है।

पैन और आधार लिंक न होने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

जुर्माने का प्रावधान आयकर कानून, 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234 एच के तहत किया गया है।

सरकार ने ऐसा 23 मार्च को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 के जरिए किया है।

आयकर कानून में जोड़े गए नए प्रावधान के तहत सरकार पैन और आधार की लिंकिंग न किए जाने पर लगने वाले जुर्माने का अमाउंट तय करेगी।

यह जुर्माना 1000 रुपये से ज्यादा नहीं होगा।

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles