बच्चों पर कोवैक्सीन ट्रायल की अनुमति के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

0
446
बच्चों पर कोवैक्सीन ट्रायल की अनुमति के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने संजीव कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार तथा भारत बायोटेक से जवाब देने के निर्देश दिया। इस याचिका में कहा गया है कि बच्चों पर कौवक्सीन ट्रायल को अनुमति दिया जाना अवैध और निरंकुश है।

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूसरे और तीसरे चरण के दो से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों पर कोवैक्सीन ट्रायल को अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार तथा भारत बायोटेक से जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायाधीश ज्योति सिंह की बेंच ने संजीव कुमार की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

इस याचिका में कहा गया है कि क्लीनिक्ल ट्रायल को अनुमति दिया जाना अवैध और निरंकुश है।

बेंच ने प्रतिवादियों को अपना पक्ष 15 जुलाई तक रखने को कहा है।

भारत के औषधि महानियंत्रक ने 13 मई को हैदराबाद स्थित इस फर्म को दो वर्ष की उम्र के बच्चों और 18 वर्ष तक के किशोरों पर क्लीनिक्ल ट्रायल को करने की अनुमति दी थी।

मंगलवार को नीति आयोग ने जानकारी दी थी कि भारत बायोटेक दो से 18 वर्ष की आयु समूह के बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के क्लीनिक्ल ट्रायल को अगले 10 से 12 दिनों में करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

[हैम्स लाइव]