सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य को हरी झंडी देने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई।
नई दिल्ली: सेंट्रल विस्टा परियोजना का मामला बुधवार को एक बार फिर उच्चतम न्यायालय पहुंच गया।
सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य को हरी झंडी देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को आज उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे दी गई।
प्रदीप कुमार यादव ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के निर्माण कार्य को आवश्यक गतिविधि में शामिल करने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की है।
उच्च न्यायालय ने 31 मई के आदेश में कहा था कि सेंट्रल विस्टा परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है, जबकि इसके खिलाफ दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी मकसद से प्रेरित और दुभावनापूर्ण थी।
पीठ ने कोरोना महामारी के दौरान परियोजना रोके जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। अदालत ने कहा कि वह इस दावे से असहमत है कि यह परियोजना आवश्यक गतिविधि नहीं है और इसलिए, मौजूदा महामारी के दौरान इसे रोक दिया जाना चाहिए।
[हम्स लाईव]