सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत कौर राणा को राहत प्रदान करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के फैसले पर लगाई रोक।
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत कौर राणा को मंगलवार को राहत प्रदान करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी।
Supreme Court today stayed the order of Bombay High Court that had cancelled the caste certificate of Navneet Kaur Rana, who is an independent Member of Parliament (MP) from Amravati in Maharashtra. (ANI) pic.twitter.com/wOR7JKjLkT
— Janta Ka Reporter (@JantaKaReporter) June 22, 2021
न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने नवनीत कौर राणा की अपील की सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किये और उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी।
अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया।
शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल की अर्जी पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था। इसके बाद नवनीत राणा की लोकसभा सदस्यता खतरे में पड़ गई है।
न्यायालय 27 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा।
अमरावती लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी।
श्री अडसुल का आरोप था कि नवनीत कौर राणा ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर यहां से लोकसभा का चुनाव जीता था।
Supreme Court stays Bombay High Court judgment which had set aside the caste certificate of Amravati MP Navneet Kaur-Rana.
Since she had won from a seat reserved for SC, the Bombay HC judgment would have affected her election.#NavneetKaurRana pic.twitter.com/kbcA3Z9bo0
— Live Law (@LiveLawIndia) June 22, 2021
उच्च न्यायालय ने नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र गलत पाया है।
उन्हें दो लाख रुपये का जुर्माना भरने और छह हफ्ते के भीतर सभी प्रमाण पत्र जमा करने का आदेश दिया गया है।
श्रीमती नवनीत राणा के पति रवि राणा महाराष्ट्र के विधायक हैं।
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