सुप्रीम कोर्ट सेनारी नरसंहार कांड में 14 लोगों को बरी करने के पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की अपील पर सुनवाई करने पर जताई सहमति, जारी किए नोटिस।
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय बिहार के दो दशक पुराने सेनारी नरसंहार कांड में 14 लोगों को बरी करने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं।
न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने सोमवार को उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई पर सहमति जताई।
गौरतलब है कि बिहार के जहानाबाद जिले के सेनारी गांव में माओवादी संगठनों ने इस घटना में 34 लोगों की हत्या कर दी थी।
निचली अदालत ने दोषियों को विभिन्न अवधि की कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। जहां से उन्हें बरी कर दिया गया था।
इस नरसंहार में सवर्ण जाति के 34 व्यक्तियों की 19 मार्च 1999 को प्रतिबंधित माओवादी कम्युनिस्ट सेन्टर के सदस्यो ने एक गांव में हत्या कर दी थी।
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