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Saturday, December 14, 2024

ओबीसी सूची संबंधी संविधान संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति कोविंद की मंजूरी

इंडियाओबीसी सूची संबंधी संविधान संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति कोविंद की मंजूरी

विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति कोविंद ने संविधान (105वें संशोधन) अधिनियम, 2021 और साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2021 को अपनी स्वीकृति दी है।

नयी दिल्ली: राष्ट्रपति कोविंद ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों को सशक्त बनाने वाले संविधान (105वें संशोधन) अधिनियम, 2021 को अपनी मंजूरी दे दी है।

विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार रामनाथ कोविंद ने संविधान (105वें संशोधन) अधिनियम, 2021 और साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2021 को अपनी स्वीकृति दी है।

बीमा संबंधी इस संशोधन अधिनियम के जरिये साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1972 में संशोधन किया जा सकेगा।

संविधान (105वें संशोधन) अधिनियम, 2021 संसद द्वारा 11 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था।

अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, कानून द्वारा, अपने उद्देश्यों के लिए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार कर सकता है, जिसमें प्रविष्टियां केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती हैं।

[हैम्स लाइव]

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