दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस आबकारी घोटाला मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी और हिरासत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया गया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीआई को एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 26 जून को केजरीवाल को तीन दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा था। ड्यूटी जज अमिताभ रावत ने कहा था कि अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है। बाद में 29 जून को सीबीआई की हिरासत खत्म होने पर ड्यूटी जज सुनैना शर्मा ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से संरक्षण न मिलने के बाद, ईडी ने 21 मार्च को देर शाम पूछताछ के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 21 जून को ईडी के मामले में केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है।