दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने यह आदेश जारी किया। आज केजरीवाल की न्यायिक हिरासत समाप्त हो रही थी, जिसके बाद उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया।
गिरफ्तारी और जमानत की कड़ी
दिल्ली हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद, ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद, 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर किया, और फिर 26 जून को सीबीआई ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया।
नियमित जमानत और हाई कोर्ट की रोक
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी। हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस जमानत पर रोक लगा दी थी। इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और बीआरएस नेता के. कविता शामिल हैं। बाद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी।
मामले की प्रगति
इस मामले में अब तक की प्रगति और गिरफ्तारियों ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। कोर्ट के आदेशों और उच्च न्यायालय की रोक के बीच मामले की सुनवाई और जांच जारी है।
इस बीच, अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान की न्यायिक हिरासत बढ़ने से मामले की गहनता और गंभीरता का संकेत मिलता है। 12 जुलाई को अगली सुनवाई में क्या निर्णय होगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।